एफ संख्या. एनएसईजेड/15-103/2009-100% ईओयू /
सभी उद्यमियों का ध्यान इकाइयों / अनुमति के पत्र को किसने दी (कलम) / थे औद्योगिक लाइसेंस (आई एल) / आशय का पत्र (LOI), पूर्व और मार्च 2006 तक चुप ईओयू योजना के तहत एक निर्यात की स्थापना उन्मुखी यूनिट औद्योगिक Assitance के सचिवालय द्वारा लिए (SIA), औद्योगिक नीति और संवर्धन डुबकी (पी) या विकास आयुक्त (डीसी), नोएडा विशेष आर्थिक उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र के राज्य में क्षेत्र के विभाग चंडीगढ़ की कलम / LOI की शर्तों जो एक निर्धारित समय सीमा में पूरा होने की आवश्यकता है के लिए आमंत्रित है
हो क्षेत्राधिकार डीसी अर्थात्. सी, 45 दिनों के भीतर एनएसईजेड और भी प्रारंभ के बारे में सूचना डी. के लिए यह कहा जा सकता है कि इस तरह की LOI / आईएल / LOPs शर्तों के whereunder सशर्त स्वीकृति थे कलम में निर्धारित / आईएल / कलम था प्रस्तुत वाणिज्यिक उत्पादन के लिए दिया जा रहा था. इसके अलावा, तिमाही / वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्टों को डीसी, उपक्रम (LUT) के पत्र के निष्पादन के अलावा एनएसईजेड को प्रस्तुत किया गया.
यह देखा गया है कि इकाइयों की एक बड़ी संख्या में न तो कोई सूचना दी है और न ही डीसी, एनएसईजेड के साथ निष्पादित LUT गया है. LIO के प्रावधानों के अनुसार / आईएल / कलम, उसके मामले की तारीख से 03 वर्ष के पूरा होने के बाद ऐसी मंजूरी स्वचालित रूप से चूक.
आगे की प्रक्रिया के रूप में की पुस्तिका (Vol. मैं) के पैरा 6.3.9 के अनुसार, अनुमोदन अवधि के पूरा होने पर, यह इकाई के लिए है ईओयू योजना के तहत जारी रखने या स्कीम से बाहर निकलना. यदि इस संबंध में कोई सूचना इकाई से छह महीने की अवधि के भीतर प्राप्त है, विकास आयुक्त स्वतः moto कार्रवाई करने के लिए कलम को रद्द करने और इस संबंध में आगे कार्रवाई करे. करेगा
यह स्थिति है कि रिपोर्ट सभी संबंधित को अधिसूचित अपनी परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में है / ईओयू योजना के तहत जारी रखने के तुरंत प्रस्तुत नहीं हो सकता है बाद में से 30 दिनों के जारी होने की तारीख से यह सार्वजनिक सूचना के लिए, वरना यह माना जाएगा कि ऐसी इकाइयों 100% के तहत अपनी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कोई दिलचस्पी नहीं हैं ईओयू योजना. ऐसे सभी पर जारी की मंजूरी या मार्च 31 से पहले, 2006 के रूप में 22.05.2009 को रद्द कर दिया जाएगा खड़े, इस मुद्दे पर आगे कोई नोटिस के बिना. यह उल्लेखनीय है कि कोई व्यक्ति नोटिस LOI की रद्द करने के बारे में / आईएल / कटाव जारी किया जाएगा.
किसी भी जानकारी के लिए / बात है, श्री आर.के. में स्पष्टीकरण जोशी, आईआरएस, उप विकास आयुक्त, एनएसईजेड टेलीफोन Numnbers 02102567270-273 और 0120-2562314/2567276 फैक्स नंबर पर संपर्क किया जा सकता है. प्रस्तावित LOPs के विवरण www.nsez.gov.in. में देखा जा सकता है रद्द होने
विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक जोन, नोएडा के अनुमोदन के साथ इस मुद्दे हैं.